Retirement Age Hike: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के तहत, चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले, 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र पर ही रिटायर कर दिया जाता था।
सरकार की अधिसूचना को किया रद्द
हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है, जिसमें नई व्यवस्था की गई थी। इस अधिसूचना के तहत, 10 मई 2001 के बाद नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र पर ही रिटायर कर दिया जाता था। हाई कोर्ट ने इस अधिसूचना को गैर-कानूनी करार दिया और इसे रद्द कर दिया।
पहले से रिटायर हुए कर्मचारियों को वापस बुलाने का आदेश
इस फैसले के तहत, जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र से पहले ही रिटायर कर दिया गया था, उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने के आदेश दिए गए हैं। इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने तक नौकरी पर रखा जाएगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मुआवजा
जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है, उन्हें मुआवजे के तौर पर दो वर्ष का वेतन दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से काट कर दो वर्ष का वेतन देने के आदेश दिए हैं।
फैसले का महत्व
यह फैसला न केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बल्कि समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। इससे कर्मचारियों को अपनी नौकरी में दो साल और काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी।